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कृषि यन्त्र/मशीनरी पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र (केवल स्थायी सदस्यों हेतु)

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    स्थायी पता (आधार अनुसार)-(Required)
    ग्राम-
    तहसील-
    ब्लॉक-

    घोषणा

    मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ /करती हूँ :

    * मैं गन्ना समिति ........... का विधिवत सदस्य हूँ

    * हैरो / कल्टीवेटर के प्रयोग हेतु मेरे पास अपना निजी टैक्ट्रर है जिसका R.T.O पंजीकरण मेरे स्वयं के नाम है।

    *मेरे द्वारा गन्ना समिति के माध्यम से विगत तीन वर्षों से गन्ने की आपूर्ति की जा रही है।

    * मेरे द्वारा उक्त यंत्र पर पक्के पेंट से गन्ना विकास विभाग, उधम सिंह नगर/देहरादून द्वारा अनुदानित यंत्र वि. वर्ष 2024-2025 व स्वयं का नाम पता अकिंत कराया जायेगा।

    * मेरे द्वारा उक्त यंत्र पर विगत तीन वर्षो में किसी अन्य विभाग से अनुदान प्राप्त नही किया गया हैं ।

    * कृषि यंत्रो पर अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी SMAM योजना के अन्तर्गत देय होगी, जो की मुझे स्वीकार है।

    * मेरे द्वारा विभागीय यंत्रो हेतु दी गई गाइडलाईन/नियम व शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है जिनका अनुपालन करने के लिए मैं पूर्णरुप से वचनवद्ध हूँ।

    * मेरे द्वारा असत्य/अपू्र्ण जानकारी देने से मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये जिससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

    * मेरे द्वारा दिये गये विवरण में यदि कोई तथ्य छुपाया जाता है अथवा असत्य/अपूर्ण जानकारी देकर अनुदान प्राप्त किया जाता है तो अनुदान को गंन्ना विभाग ब्याज सहित मेरे से वसूल कर सकता है जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

    * मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही हैं।




    (कृषक के हस्ताक्षर)

    (कृषक के हस्ताक्षर)

    नोट- १. यंत्र क्रय करने एवं अनुदान प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संबंधित कार्यालय ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

    २. आवेदक कृषक द्वारा पंजीकरण करने उपरांत पंजीकरण के प्रिंट आउट के साथ रुo 10 का नोटरी स्टाम्प,अद्यतन खतौनी की नकल, ट्रेक्टर की आर0सी0 (पंजीयन प्रमाण पत्र),आधार,बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं दो फोटो 3 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक में अग्रिम कार्यवाही हेतु जमा करना अनिवार्य है।